छपरा, मार्च 6 -- कारावास के साथ आर्थिक जुर्माना भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह राकेश कुमार यादव ने सुनाया फैसला छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह राकेश कुमार यादव ने गुरुवार को दिघवारा थाना के केसरपुर निवासी सुरेंद्र राम व उनकी पत्नी सुनैना देवी को आजीवन कारावास और दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है । अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा और कुल आठ गवाहों की गवाही कराई। थाना कांड के सूचक दरियापुर थाना के अकबरपुर निवासी प्रमोद राम ने घायल अवस्था में दरियापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 13 अक्टूबर 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने बतलाया था कि उनकी साली माया देवी, पुत्री सकल राम ग्राम नारायणपुर बसंत, थाना गड़खा की शादी दिघवारा थाना के केसरपुर में मंगल राम के लड़के शंकर राम से ...