बिहारशरीफ, फरवरी 10 -- हिलसा थाना क्षेत्र के पकड़िया विगहा गांव से जुड़ा है मामला वर्ष 2022 में भूमि-विवाद में हुई थी बहादुर की हत्या हिलसा, निज प्रतिनिधि। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दो महिला समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के पकड़िया बिगहा गांव से जुड़ा हुआ है। भूमि-विवाद में बहादुर की हत्या की गयी थी। प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि मामले में पकड़िया बिगहा गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद, संगीता देवी, कुंती देवी एवं मानपुरवा गांव निवासी रमेश प्रसाद को...
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