छपरा, जून 28 -- भेल्दी थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी हत्या के करीब चार साल बाद कोर्ट का फैसला न्यूमेरिक 25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगा छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार ने शनिवार को हत्या मामले में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर ली। भेल्दी थाना के कोरेया ग्राम निवासी चंद्रमा भगत और ज्वाला भगत को भारतीय दंड संहिता के अंदर दफा 302 के अंतर्गत दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया। सूचक की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह , अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मंजूर आलम एवं उनके सहयोगी समीर मिश्रा ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखा। कोर्ट से कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए। अभियोजन की ओर से ...