रांची, फरवरी 28 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार छोटू खान उर्फ तफजील खान (33 वर्ष) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उसे हत्या के साथ आर्म्स एक्ट की धारा में भी 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 27 फरवरी को दोषी ठहराया था। अभियुक्त घटना के बाद से ही लगातार जेल में है। उस पर पुंदाग के दीपटोली निवासी जैद की हत्या करने का आरोप है। घटना को लेकर मृतक के भाई आमिर ने जगन्नाथपुर थाना में 18 फरवरी 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना को अंजाम 17 फरवरी 2022 को दिया गया था। मृतक और अभियुक्त के बीच 16 फरवरी को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दूसरे दिन इमामबाड़ा के पास जैद को गोली मारकर हत्या...
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