गिरडीह, मार्च 6 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। सात साल के मासूम बेटे की हत्या के मामले में देवर एवं भाभी को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम प्रीति कुमारी की अदालत ने नवडीहा ओपी क्षेत्र के सरजूगादी निवासी राजेश यादव उर्फ दुखन यादव एवं उसकी भाभी मालो देवी को भादवि की धारा 302 में यह सजा सुनाई है। वहीं भादवि की धारा 307 में दस साल कारावास के दंड से दंडित किया गया है। मामले में अदालत ने राजेश एवं उसकी भाभी मालो को पिछले एक मार्च को ही दोषी ठहराया था। यह मामला जमुआ थाना कांड संख्या 209/2023 से संबंधित है। इस मामले की सूचक राधिका देवी है। राजेश पर आरोप है कि उसकी अपनी भाभी मालो देवी से अवैध संबंध है। राजेश पर अवैध संबंध में ही अपने पुत्र सात साल के पवन कुमार एवं अपनी पत्नी राधिका देवी को मारपीट कर कुआं में...
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