रांची, जून 25 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत में बुधवार को डायन का आरोप लगाकर लोहे की रॉड से प्रहार कर महिला की हत्या करने के मामले में जेल में बंद बासो देवी उर्फ बसंती देवी (43 वर्ष) की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने अभियुक्त को जमानत देने से इनकार किया। उक्त आरोप में वह 24 जुलाई 2022 से जेल में है। महिला की हत्या 23 अप्रैल 2022 को कर दी गई थी। घटना को लेकर मृतक का पति ने नामकुम थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि सूचक के चचेरे भाई की पत्नी बसंती देवी ने संपत्ति हड़पने के लिए साजिश रचकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। महिला आरोपी की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने भी खारिज कर चुकी है।

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