छपरा, अगस्त 13 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 अनंत कुमार ने तरैया थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली। उन्होंने तरैया थाना के ही बगही हरखपुर निवासी कामेश्वर राय, दूधनाथ राय, मनोज राय व विनोद राय को अंदर दफा 302 /149 भादवी में आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही अंदर दफा 307 हत्या प्रयास मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा व अपर लोक अभियोजक ध्रुवदेव सिंह उनके सहयोगी चंद्र प्रकाश नागवंशी ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई ताकि समाज में यह स्पष्ट संदेश जाए कि हत्यारों के साथ कोई नरमी नहीं बढ़ती जाती है। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की मांग कोर्ट से की। अभियोजन पक्ष की ओर से...