भभुआ, मार्च 3 -- अदालत ने उम्रकैद के अलावा 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया युवक की हत्या की घटना के 18 वर्ष बाद आया न्यायालय का फैसला (सर के ध्यानार्थ) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एडीजे नौ हर्षवर्द्धन की अदालत ने हत्या मामले में चार आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने अपने फैसले में उम्रकैद के अलावा सभी चारों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपया अर्थदंड लगाने की भी सजा सुनायी। सजा पाने वालों में जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के पिपरा कर्णपुरा निवासी विजेन्द्र तिवारी उर्फ मुखिया, मदन तिवारी, जगरोपन तिवारी व झुलन तिवारी शामिल हैं। उक्त मामले में जिले के दुर्गावती थाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए पिपरा कर्णपुरा के अमर तिवारी ने कहा है कि 3 अप्रैल 2006 को अपने घर के सामने पलानी में सोए थे। आवेदन में लिखा है कि उनके 20 वर...