देवघर, मई 1 -- देवघर, प्रतिनिधि। हत्या से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय- सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने एक ही मामले के दो सत्रवादों में निर्णय देते हुए कुल चार अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या- 262/2022 के मामले में अभियुक्त गणेश राय, सुखदेव राय एवं विष्णु राय को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सहित 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की द...