बांका, अगस्त 7 -- बांका, एक संवाददाता। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कठचातर गांव के दोस्त द्वारा घर से युवक को बुलाकर षडयंत्र के तहत हत्या कर देने के मामले में बुधवार को एडीजे-2 अतुलवीर सिंह की कोर्ट ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2023 के 10 जुलाई का है,जब अमरेंद्र सिंह के पुत्र आदित्य राज उर्फ भानु सिंह की हत्या उसके ही मित्रों के द्वारा घर से बुलाकर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त शुभम उर्फ राज रंजन, बिनु उर्फ रितिक रंजन (दोनों,पिता बबन वर्मा, साकिन भूसिया रजौन ), राजीव यादव(रजौन निवासी) एंव मेहताब आलम(अस्तु लोदीपुर भागलपुर निवासी) की दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्तों को 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई, अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह कैद की सजा भुग...