पाकुड़, दिसम्बर 18 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने बुधवार को बुजुर्ग विनोद धुली की हत्या करने का दोषी पाकर एक परिवार के आठ लोगों को आजीवन कठोर कारावास एवं कुल आठ लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने सभी को गत 11 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था। सभी हत्यारे हिरणपुर थाना अंतर्गत बीरग्राम गांव के निवासी हैं। बुजुर्ग मृतक विनोद धुली भी इसी गांव के निवासी थे। यह घटना चार दिसंबर 2023 की है। मृतक के पुत्र जयप्रकाश धुली ने हिरणपुर थाना में घटना को लेकर थाना कांड संख्या 90/ 23 दायर किया था। इसके अनुसार इसके अनुसार जयप्रकाश के पिता विनोद धुली घर के बाहर दिन के करीब 11:00 एक मंदिर के सामने टाटिया बांधने का काम क...