हाजीपुर, दिसम्बर 12 -- हाजीपुर । निज संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन सिंह ने घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर देने के चार साल पुराने मामले में गुरुवार को अभियुक्त धर्मेन्द्र को भादवि की धारा 302 में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां ने दी है। उन्होंने बताया कि अदालत ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हजार रुपए अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि घर से बुलाकर हत्या का मामला मृतक मुन्ना कुमार राय की पत्नी साधना कुमारी ने चार लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई थी। इस कांड में धर्मेन्द्र कुमार को अदालत ने हत्या मामले में दोषी करार दिया था। जबकि इस मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए धर्मेन्द्र कुमार के पिता और भाई को संदेह का लाभ मिला था। यह है पूरा मामला अपर लोक अभियोजक ने बताय...