समस्तीपुर, नवम्बर 12 -- दलसिंहसराय। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बुधवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुये एक आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपी को रिहा कर दिया। जानकारी देते हुये एपीपी अरुण कुमार सिंहा ने बताया कि कोर्ट ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में विद्यापतिनगर थाना के गढ़सिसई गांव के अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। वहीं मामले में आरोपित विजय कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। उन्होंने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिये 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। हत्या के बारे में बताया कि 25 जून 2018 की शाम में गढ़सिसई के ही रूपेश कुमार उर्फ राजा की गोली मारकर प्यारेपुर चौक के पास हत्या कर दी गई थी। मामल...