भभुआ, अक्टूबर 29 -- सजायफ्ता द्वारा मृतक की पत्नी को तीन लाख रुपया देने का दिया गया निर्देश वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर को शहर के आजाद नगर मुहल्ले में हुई थी घटना भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश अनिल ठाकुर की अदालत ने बुधवार को हत्या मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने आजीवन कारावास के अलावा 25000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी। न्यायालय ने मृतक माधव सिंह की पत्नी रानी कुंवर को 300000 रुपया देने का निर्देश सजायफ्ता साहिल राइन उर्फ भवानी को दिया गया। आदेश में कहा गया है कि राशि नहीं देने पर उसकी पैतृक संपत्ति से वसूल की जाएगी। सजा पाने वाला साहिल राई उर्फ भवानी शहर के छावनी मोहल्ला निवासी बदरुद्दीन राइन का पुत्र है। उक्त मामले में भभुआ शहर के वार्ड आठ की रहने वाली इंद्रवासिनी कुमार...