भभुआ, जनवरी 30 -- भभुआ। एडीजे तीन आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने हत्या मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला अभियुक्त मुस्लिम अंसारी भभुआ थाना क्षेत्र के खनांव गांव का निवासी है। अपर लोक अभियोजन सतीश कुमार सिंह ने बताया कि 18 जून 2017 की शाम में मुस्लिम अंसारी ने खनांव निवासी रामदयाल पांडेय के पुत्र रविकांत पांडेय की उनके दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के पिता ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में एक अभियुक्त रुस्तम अंसारी अभी भी फरार चल रहा है। उक्त मामले में आरोपित मुस्लिम अंसारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भव्या पोर्टल ...