आगरा, नवम्बर 3 -- हत्या प्रयास के मामले में चुटैल के मेडिकल में उसके सीने पर दो घाव पाए गए, जबकि एक गोली चलने का कथन किया गया था। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त न तो कोई हथियार बरामद किया न ही आरोपियों की मोटरसाइकिल, जिससे वह घटना के दौरान आए थे। गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते अदालत ने आरोपित सगे भाइयों राममूर्ति और ओमकार निवासीगण निबोहरा को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने तर्क दिए। वादी शकुंतला निवासी नगला भगतू निबोहरा ने थाना मंसुखपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी गांव के लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है। इसी रंजिशन में 13 नवंबर 2016 को अपनी पुत्री की ससुराल जाने के दौरान तासोड चौराहे पर मोटर साइकिल पर आए आरोपियों ने वादी को लात मार सड़क पर गिरा उसके पति महाव...