आगरा, सितम्बर 26 -- हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप के मामले में भाइयों समेत चार को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने दोषियों मुलायम सिंह, उम्मेद सिंह, उत्तम सिंह एवं गौरव निवासी न्यू आगरा को 10 वर्ष के कारावास एवं 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वादी सोहन सिंह ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 17 दिसंबर 2013 की शाम को वह अपनी पत्नी प्रिय ओम एवं पुत्र यतेंद्र के साथ कार से अपने मामा के यहां किरावली में आयोजित समारोह में शामिल हो अपने घर नगला हवेली, दयालबाग आ रहा था। तभी बिचपुरी बोदला रोड पर आरोपियों ने रंजिशन घेराबंदी एवं कार के आगे मोटर साइकिल अड़ाकर गाड़ी रोकने पर विवश कर दिया। वादी के कार से उतरने पर आरोपियों ने तमंचों से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गंभीर रुप से घायल कर दिया। वादी के दो गोली छाती औ...