छपरा, फरवरी 23 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) अनिल कुमार भारद्वाज की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला छपरा मुफस्सिल थाना कांड से संबंधित प्राथमिकी की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया। सोमवार कोन्यायालय ने बड़ा करीगा निवासी शत्रुघ्न महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त धारा 323 के तहत दो माह, धारा 341 के तहत एक माह तथा धारा 504 के तहत एक माह की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रिय रंजन सिन्हा ने न्यायालय में सरक...