आगरा, नवम्बर 29 -- जान से मारने की नीयत से दो भाइयों को गोली मार गंभीर रुप से घायल करने के मामले में पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज सत्यजीत पाठक ने आरोपी शिव कुमार, श्यामवीर, माधो सिंह, होराम व संजय निवासीगण हार का पुर सांकुरी कलां फतेहाबाद को तीन वर्ष के कारावास एवं एक लाख 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी पूनम गुप्ता ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी सत्यनारायण निवासी हार का पुरा ने थाना फतेहाबाद पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 17 मार्च 2001 को आरोपियों शिव कुमार आदि ने हथियारों से लैस होकर वादी के भाई रमेश चंद व शिवदत्त को जान से मारने की नीयत से गोली मार गंभीर रुप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसके भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराय...