आगरा, फरवरी 13 -- मायके में रह रही पत्नी की सरिया और डंडे से प्रहार कर हत्या प्रयास के आरोपित पति बबली उर्फ बली मोहम्मद निवासी कुर्राचित्तरपुर इरादतनगर को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। मामले के गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा और जेएन शर्मा ने तर्क दिए। वादी बंटी ने थाना किरावली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि बहनोई से विवाद होने पर उसकी बहन अमीना अपने बच्चों के साथ मायके ग्राम डाबली में रह रही थी। नौ जून 2023 की रात बहनोई ने घर में घुसकर वादी की बहन पर सरिया और डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर गंभीर घायल कर दिया। जिसको बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में वादी समेत सभी गवाह अपने पूर्व कथन से मुकर गए।

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