आगरा, मार्च 12 -- लोहे की रॉड, लाठी, डंडे और ईंट से हमला कर व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में चार भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने विजय यादव, सुदामा यादव, सुंदर यादव और अजय यादव निवासी लोहिया नगर, बल्केश्वर को 5 वर्ष के कारावास और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी योगेश बघेल ने वादी, विवेचक समेत अन्य गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्य पेश किए। वादी ने 2 नवंबर 2020 को थाना कमला नगर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके पुत्र पर जानलेवा हमला किया। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों पर चौथ मांगने का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने 10 नवंबर को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 26 नवंबर 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

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