सराईकेला, नवम्बर 27 -- सरायकेला, संवाददाता। हत्या मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने आरोपी आशीष दास उर्फ आमू दास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गुमटी बस्ती का है। मामले को लेकर गुमटी बस्ती निवासी अनिल सिंह मुंडा की पत्नी गीता देवी ने 2022 में आदित्यपुर थाना में आशीष दास उर्फ आमू दास के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करायी थी। मामले में वादिनी ने अभियुक्त के खिलाफ पुत्र सूरज सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगायी थी। कांड का अनुसंधान आदित्यपुर थाना के तत्कालीन पुअनि मकसूद अहमद ने की थी। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने प्राप्त साक्ष्यों के बयान और उपलब्ध सबूत के आधार पर अभियुक्त आश...