सासाराम, मई 29 -- सासाराम,निज संवाददाता। बड्डी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में 21 साल पहले बदरी चेरो की हुई हत्या के मामले में जिला जज-4 अनिल कुमार की अदालत ने दोषसिद्ध सात अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले में अदालत ने बड्डी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के सुदामा चेरो और दीनानाथ चेरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 37500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने पांच अन्य अभियुक्तों उसी गांव के लालसाहेब चेरो, शिवशंकर चेरो, विरोधी चेरो, बाबूचंद बिंद और विमल चेरो को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 12500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मामले की प्राथमिकी बड्डी थाना क्षेत्...