सुल्तानपुर, जुलाई 9 -- सुलतानपुर। 22 साल पूर्व अदालत के गवाह की हत्या के मामले में न्यायाधीश संध्या चौधरी ने लखनऊ में तैनात विजलेंस इंस्पेक्टर आदित्य शुक्ला को गवाही में तलब किया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अयूब उल्ला खान ने बताया कि समन तामील होने के बावजूद इंस्पेक्टर गवाही देने हाजिर नहीं आए। धम्मौर थाना क्षेत्र की रामपुर निवासी मेड़ावती ने गांव के यशकरन सिंह, रामकरन, आदि पर मारपीट और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। मेड़ावती के पति बाबूलाल 12 सितंबर 2004 को मुकदमे में गवाही देने कोर्ट के लिए निकले थे। पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकरिया चौराहे से बाबूलाल का अपहरण कर लिया गया जिसकी लाश चमरौला नाले में मिली थी। तत्कालीन अमेठी सीओ आदित्य शुक्ला ने विवेचना की थी।

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