अयोध्या, मई 6 -- अयोध्या संवाददाता। जनपद न्यायालय के फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने कैंट क्षेत्र के एक हत्या के मामले में आरोपी बाप-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर साढ़े दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। आठ वर्ष पूर्व 2018 में मामूली विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में मृतक के भाई ने अपने गाँव बनवीरपुर के रहने वाले साधू पुत्र रामफेर तथा मनीष पुत्र साधू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दिवाल पर पानी डालने की बात को विवाद हुआ और बाप-बेटे ने ईंट से हमलाकर दिया। गंभीर रूप से चोट आने के कारण उनके भाई की मौत हो गई। विवेचना के बाद कैंट पुलिस ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था और पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जिला पुलिस की ओर से प्...