प्रयागराज, दिसम्बर 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालौन की उरई कोतवाली में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक राम प्रसाद अहिरवार व इनके पुत्र पूर्व विधायक अजय सिंह उर्फ पंकज की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अधिवक्ता चंद्रकेश मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया था कि याचियों पर हमला करने का आरोप नहीं है। उनके खिलाफ हमले में शामिल होने का साक्ष्य नहीं है। एफआईआर केवल संदेह के आधार पर दर्ज की गई है। वास्तव में घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। चश्मदीद गवाह चंद्र पाल के बयान में कहा गया है कि सह अभियुक्त अमन सिंह उर्फ मिक्की व दो अन्य ने हमला किया था। याचियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे गत 25 अगस्त से जेल में बंद हैं।
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