दरभंगा, जुलाई 12 -- लहेरियासराय। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सकतपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव निवासी मदन मोहन चौधरी की हत्या के मामले में शुक्रवार को पांच लोगों को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में मनीगाछी थाना क्षेत्र के बलौर निवासी सुनील कुमार झा, लगमा गांव के किशोर कुमार चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, ध्रुव कुमार चौधरी व सिद्धार्थ शंकर चौधरी हैं। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बहस की। श्रीमती झा के अनुसार मृतक के बहनोई मोहन चौधरी ने बताया कि श्री शंकर संस्कृत विद्यालय, लगमा में शिक्षक नियुक्ति विवाद को लेकर एक जनवरी 2016 की रात में अभियुक्त सहित अन्य लोगों ने मदन को बुलाकर किशोर चौधरी की दुकान के पास हत्या कर ...