हापुड़, अगस्त 1 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय यज्ञेश चंद्र पांडेय ने हत्या और दहेज हत्या के मामले में सुजा सुनाई है। हत्या के मामले में पति, देवर व सास को आजीवन कारावास और प्रत्येक को सात सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मुकदमें में शामिल दो अभियुक्त देवरों को दहेज हत्या के आरोप में तीन तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार चौहान ने बताया कि ग्राम निलोहा तहसील मवाना जनपद मेरठ निवासी रविंद्र कुमार ने 29 जुलाई 2018 को बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन सीमा की शादी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रमपुरा निवासी सुनील कुमार के साथ 4 जुलाई 2010 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। जिसकी 29 जुलाई 2018 को मृत्यु हो चुकी है। शारीरिक परीक्...
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