नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने दो युवकों की हत्या के मामले में दो नाबालिग समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अनिल, दीपक उर्फ मुन्ना, सोनू उर्फ ढीला, जितेंद्र कुमार उर्फ सोनू टेढ़ा, महावीर उर्फ गुरु को आईपीसी की धारा 302, 34 (कई लोगों ने मिलकर एक ही इरादे से हत्या) के तहत अपराध का जिम्मेदार माना। वहीं, आरोपी कमालुद्दीन उर्फ कमलू को आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है। हमलावरों ने एक फरवरी 2009 को योगेश और पंकज को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया था। उस दौरान हुए विवाद में दोनों को हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि सिर पर लगी चोट से दो युवकों की जान गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत ने कहा कि साक्ष्यों और तथ्यो...