एटा, जुलाई 1 -- एटा। हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। थाना जलेसर के गांव नगला सुखदेव निवासी रामपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि नौ नवंबर 2008 को बेटा सोनू उर्फ लोकेन्द्र गांव ग्वालियरा सकरौली में शादी समारोह में गए थे। सोनू के गांव ग्वालियरा के युवती के साथ दो साल से अवैध संबंध थे। जिसकी जानकारी घरवालों को हो गई थी। जिसे लेकर युवती के घरवालों से झगड़ा भी हुआ था। आरोपी रिंकू उर्फ शीलेन्द्र, पिंटू पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी नगला सुखदेव थाना जलेसर शराब पीने के बहाने बेटे को ले गया था। उसके बाद से वह घर नहीं लौटा था। अगले दिन बेटे का शव मिला था। आरोपियों ने मिलकर बेटे की गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की थी। आरोपियों को पकड़कर जेल भ...