रांची, अगस्त 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने हत्या मामले के दो आरोपियों प्रदीप साहू और कृष्णा साहू को जमानत देने से इनकार किया है। दोनों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। दोनों पिठोरिया थाना कांड संख्या 93/2023 मामले में बीते 9 जुलाई से न्यायिक हिरासत में हैं। कृष्णा साहू परियोजना केंद्र रातू में सहायक के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि 12 जून 2023 को दोनों के साथ 12 आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर दो भाइयों पर हमला किया। जिसमें अशोक साहू की मौत इलाज के दौरान हो गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान एपीपी ने कहा कि आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध होती है। केस डायरी में यह दर्ज है कि आरोपी लाठी से लैस होकर गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा थे और मृतक को लगी चोटें गंभीर थीं, जिससे उ...