मऊ, नवम्बर 24 -- मऊ, संवाददाता। रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के मामले में सोमवार को दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। घटना 26 अक्टूबर 2025 की है। मामले की प्राथमिकी मृतक राजेश सिंह की पत्नी रीता सिंह ने थाना रानीपुर में दर्ज कराई थी। थाने में दर्ज प्राथमिकी में रीता सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पति राजेश सिंह की हत्या करके शव गांव से दूर फेंक दिया गया था। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि उनके पति के शरीर पर धारदार हथियार से चोंट के निशान थे। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी रामबन काझा निवासी गोल्डेन उर्फ बमबम और सरायलखंसी थाना क्षेत्र के ताजपुर मठिया निवासी रौनक का नाम प्रकाश में आया था। मामले में अभियोजन की तरफ से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने जमानत का वि...