श्रावस्ती, जुलाई 28 -- श्रावस्ती, संवाददाता। वर्ष 2022 में ईंट से सिर पर वार कर हुई महिला की हत्या मामले में सोमवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं कोर्ट ने उस पर 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गिलौला थाना क्षेत्र के गुटुहुरू निवासी शशि (25) पत्नी निरंकार की 19 दिसम्बर 2022 में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई थी। कोतवाली भिनगा के पटना खरगौर निवासी मृतका के भाई राहुल तिवारी पुत्र चन्द्र भूषण तिवारी ने गिलौला थाने में तहरीर देकर सोनवा थाना क्षेत्र के लालपुर प्रहलादा निवासी सुनील कुमार तिवारी पुत्र राम सेवक तिवारी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। तहरीर पर पुलिस ने मौके की जांच की और साक्ष्य संकलन किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। ...