हजारीबाग, सितम्बर 20 -- हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम पुरुषोत्तम कुमार गोस्वामी की अदालत ने शुक्रवार को पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में ग्राम करसो, थाना बरही, जिला हजारीबाग निवासी बद्री साव, नंदलाल साव, भुनेश्वर साव, मुन्नी देवी एवं मीना देवी के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने निर्णय में सभी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए रुपया जुर्माना एवं धारा 148 के तहत सभी को दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह मामला वर्ष 2016 का है, जब जमीन विवाद को लेकर मुन्ना गोप उर्फ मुन्ना महतो की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.