वाराणसी, दिसम्बर 4 -- वाराणसी, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) चंदौली अशोक कुमार की अदालत ने बुधवार को युवक की हत्या के मामले में दंपति समेत छह अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया है। मामले में मुजफ्फरपुर (चकिया, चंदौली) के बेनी और उनकी पत्नी कंचन, दिनेश, हरिश्चंद्र, इंदल और पिपरहट (चकिया चंदौली) के बबलू उर्फ नन्हे को अभियुक्त बनाया गया था। अदालत में बेनी और कंचन की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप कुमार यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार चंदौली के मुजफ्फरपुर निवासी वादी रामनाथ ने चकिया कोतवाली में केस दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 मार्च 2022 मेरा 18 वर्षीय पुत्र अजय बिना बताये घर से कहीं चला गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो इस बाबत गुमशुदगी दर्ज कराई था। आरोप लगाया कि बेनी उसकी पत्नी कं...