महाराजगंज, मार्च 6 -- महराजगंज, निज संवाददाता। पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र में करीब नौ साल पूर्व शराब पिलाकर हत्या के मामले में ग्राम सेमरा महराज के तीन अभियुक्त आयशा पुत्री शोहबत अली, अशोक पुत्र राजाराम व राजेश पुत्र रामचन्दर को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ दस-दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्रावली के मुताबिक घटना 20 अप्रैल 2016 की है। वादिनी ने पुरन्दरपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका बेटा टेंट लगाने में मजदूरी करने गया था। आरोपितों ने अत्याधिक शराब पिला दिया, जिससे वह बेहोशी हालत में मिला। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुरन्दरपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 304 आईपी...
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