गिरडीह, मई 15 -- गिरिडीह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने हत्या के मामले में दोषियों को दंडित किया है। अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी प्रयाग यादव, राजेंद्र यादव एवं वकील यादव को दस-दस साल कारावास के दंड से दंडित किया है। जबकि संतोष यादव एवं रामदेव यादव को सात-सात के कारावास से दंडित किया है। अदालत ने अर्थ दंड से भी दोषियों को दंडित किया है। यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के परसन का है। यह मामला धनवार थाना कांड संख्या 463/2018 से संबंधित है। इस मामले की सूचक मीना देवी है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...