दरभंगा, दिसम्बर 23 -- बिरौल। व्यवहार न्यायालय के न्यायिक अधिकारी जिला व अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने मंगलवार को हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता त्रिवेणी महतो, मनोज पासवान व विलास महतो कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के सिमरटोका गांव के रहने वाले हैं। इन तीनों के अलावा इस मामले में तीन और अभियुक्त झाझा निवासी सियाराम यादव, अजय यादव एवं मनोज राय थे, जिन्हें न्यायिक अधिकारी ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। मामला कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के झाझा गांव का है। वहां विनोद मुखिया की वर्ष सात दिसंबर 2022 को हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतक की पत्नी के रूना देवी ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध कुशेश्वरस्थान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई अभ...
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