नई दिल्ली, फरवरी 14 -- - हत्या, डकैती और आपराधिक धमकी के आरोप में दोषी ठहराए गए थे आरोपी - साल 2015 में पीतमपुरा में डकैती के बाद एक व्यक्ति की हत्या की थी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साल 2015 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में रोहिणी अदालत ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि यह मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने मोहम्मद आदिल खान, अमित कुमार और शहजाद को हत्या, डकैती तथा आपराधिक धमकी के आरोप में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस मामले में अज्ञात रहने वाले दो आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। बता दें कि इन आरोपियों पर मौर्य एन्क्लेव थाने की ओर से मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत दहिया ने कहा कि आरोपियों ने डकैती की योजना बनाई थी। साल 2015 मे...
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