चतरा, फरवरी 21 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्यपाल की अदालत ने शनिवार को तीन अभियुक्तो को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्ततो में दिलचंद साव, लोकेश कुमार तथा प्रमिला देवी शामिल है। इन लोगों को भादवी 147, 148, 323, 504, 506 में एक वर्ष और 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ में जुर्माना भी लगाया गया है, तथा धारा 307, 149 में अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 302, 149 के तहत तीनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं तीनों अभियुक्तों पर 2000-2000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन अभियुक्तों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस मामले के सहायक लोक अभियोजक नंदलाल प्रसाद सिंह ने सभी गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्तों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया है। यह मामला पत्थलगड़ा थ...