मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 10 -- मुजफ्फरनगर। बुढाना थाना क्षेत्र के गांव परासौली में कहासुनी पर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने गुणदोष के आधार पर छह आरोपियों को बरी कर दिया है। युवक के भाई ने छह आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ठा. दुष्यंत सिंह व अभिनव सिंह ने बताया कि बुढाना थाना क्षेत्र के गांव परासौली में इरफान की गांव के ही राधेश्याम से 13 मई 2012 को कहासुनी हो गयी थी। कहासुनी होने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। वह मौके से भागने लगा तो आरोपी व उसके साथी कुलदीप, धर्मेन्द्र, रवि, सोनू व जयप्रकाश निवासीगण परासौली ने पीछा करते हुए इरफान की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके भाई दिलशाद ने छह आरोपियों के खिलाफ बुढाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट मे...