शाहजहांपुर, फरवरी 8 -- कोर्ट के आदेश पर हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी दोषियों को एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। इसके साथ ही एक लाख रुपया मृतक विकास गुप्ता के परिजनों को देने का आदेश भी किया गया।मामला जलालाबाद के मोहल्ला कानूनगोयान का है। रूबी गुप्ता ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि छह जनवरी सन 2017 को मुझे, मां सरोजनी, भाई सचिन गुप्ता, भाई विकास गुप्ता को अंजू उर्फ अनुज गुप्ता, रंपत गुप्ता, आशीष राठौर ने काफी मारपीट की। जिससे काफी चोटें आईं। यह झगड़ा अंजू ने जानबूझकर किया। जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने अंजू उर्फ अनुज, रंपत, आशीष व किशोर अपचारी के खिलाफ एनसीआर दर्ज की। फिर दूसरे दिन सचिन गुप्ता ने तहरीर दी। बताया कि साढ़े दस बजे भाई विकास गुप्ता की हत्या कर दी गई। उस ...