दरभंगा, फरवरी 26 -- लहेरियासराय। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने गौतम साह की हत्या के मामले में मंगलवार को चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। चारों आरोपित कुशेश्वरस्थान थाने के चिगरी निवासी राम विनय यादव, घूरन यादव, विपिन यादव व विजय यादव हैं। कोर्ट ने इन चारों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इन्हें गत 13 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की। श्री पंडित के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध पुरानी रंजिश को लेकर इसी गांव के प्रभु साह ने अपने भतीजे गौतम साह को गायब कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 11 अक्टूबर 2015 को कुशेश्वरस्थान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि मृतक के पिता ने राम चन्द्र साह के मुकदमे में गवाही दी थी। इसी रंजिश के का...