नई दिल्ली, मार्च 18 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह वर्ष 2019 के एक हत्या के मामले में मुख्य गवाह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करे। उच्च न्यायालय ने यह आदेश यह देखते हुए पारित किया कि आरोपी जिसे जमानत दी गई है शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। गवाह को धमकियां दे रहा है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र डुडेजा की अदालत ने ट्रांसजेंडर अंजलि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है। याचिका में आरोपी शालू को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने तर्क दिया कि आरोपी शालू ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि जमानत मिलने के बाद से आरोपी लगातार याचिकाकर्ता का पीछा कर रहा है। उससे संपर्क करने का प्रयास ...