मुंगेर, सितम्बर 11 -- मुंगेर, एक संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को सत्रवाद संख्या-41/2015 (बरियारपुर थाना कांड संख्या- 111/2014) में आरोपी सुंदर सदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय के निर्णय अनुसार जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त सुंदर सदा को को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 10 जुलाई 2014 का है। उस दिन नीरपुर गांव निवासी बिंदेश्वरी सदा उर्फ बंदरवा को उसका ही ग्रामीण सुंदर सदा घर से बुलाकर ले गया था। बाद में बिंदेश्वरी का शव जखराज बाबा स्थान स्थित तालाब के पास बरामद हुआ। इस संबंध में मृतक की पत्नी ननकी देवी के आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने इस मामले में 4 सितंबर को सुंदर सदा को दोषी करार द...
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