मऊ, नवम्बर 4 -- मऊ, संवाददाता। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर सरेआम हुई हत्या के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बालमुक डाक्टर बालमुकुंद ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास दस जून 2025 को गुलशन यादव की हत्या कर दी गई थी। मामले की प्राथमिकी वादी रणधीर ने दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि गुलशन यादव को विजय बहादुर की हत्या में फर्जी फंसाया गया था, इसमें वह वह अदालत से बरी हो गया था। विगत 10 जून को वादी गुलशन यादव के साथ बाइक पर बैठकर मऊ जा रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन से रोडवेज की तरफ जाते समय आरोपी लाठी-डंडा, राड और तमंचा से लैस होकर घेर लिए थे। घेरने के बाद आरोपी गुलशन यादव पर हमला कर दिए थे। घटना के दौ...