किशनगंज, अगस्त 12 -- किशनगंज। संवाददाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी कालीचरण बास्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश पारित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने हटातपारा बेलवा के रहने वाले आरोपी कालीचरण बास्की को चंदर राम की हत्या के मामले में सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा और शानदार दलीलें पेश की। अदालत ने सत्र वाद संख्या 91...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.