हापुड़, अप्रैल 26 -- धौलाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में युवक को गोली मारने के मामले में ग्राम सपनावत के पूर्व ग्राम प्रधान पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने सुनवाई करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान पति को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि ग्राम सपनावत निवासी राकेश सिंह ने 16 मई 2020 को थाना धौलाना में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसका पुत्र मोहित ( 25 वर्ष) खेत से काम करके अपनी मोटरसाईकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था । जैसे ही वह एस.डी. कन्या विद्यालय सपनावत के सामने सड़क पर सतेन्द्र प्रधान व उसका पुत्र प्रशान्त व गांव का पूर्व ग्राम सचिव सुशील खारी के सा...
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