चित्रकूट, मार्च 29 -- चित्रकूट। संवाददाता जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के हर्रा निवासी राज कुमारी पत्नी महिपाल ने बीते 30 जून 2020 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि गांव के ही भारत यादव ने उसके पति महिपाल को जान से मारने की नीयत से घर से ले जाकर गोली मारी। जिसमें उसका पति घायल हो गया था। जिसका इलाज जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद प्रयागराज में कराया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि पुलिस ने आरोपित को पांच जुलाई 2020 को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में 11 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें स...