बेगुसराय, जुलाई 15 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट में मंगलवार को जज ऋषिकांत ने हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई की। सुनवाई में जज ने मटिहानी थाना के खोरमपुर गांव निवासी मो. सिराज के पुत्र मो. मेराज को चार अप्रैल 2015 में गोली मारकर जख्मी के मामले में मो. गफ्फार, मो. जब्बार व मो. मुस्तफा तीनों पेसरान मो. अब्दुल सत्तार के अलावा मो. अरशद व मो. हफीज को अर्थदंड के साथ 10 साल की सजा सुनाई। सभी पांचों अभियुक्तों को जेल भेजा गया। सजा की बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी थी। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की जेल अलग से जबकि आर्म्स एक्ट के मामले में मो. गफ्फार को पांच साल की सजा सुनाई गयी। साथ ही, पांच हजार रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का जेल अलग से। अभियोजन की ओर से पांच गवा...